छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: अतिथि व्याख्याताओं की नीति में बदलाव, पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण

रायपुर, 30 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अतिथि व्याख्याताओं, फिल्म टैक्स फ्री और पूर्व अग्निवीरों के आरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को मंजूरी

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में किए गए संशोधनों वाली नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया।

नई व्यवस्था के तहत यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

इसके अलावा, अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों में राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन करने पर 5 अंक देने का प्रावधान किया गया है।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का भी निर्णय लिया गया है। मानदेय में विसंगतियां दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस आधारित मानदेय लागू किया जाएगा।

फिल्म ‘हनुमान अंश’ के टैक्स फ्री फैसले का अनुसमर्थन

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के अनुपालन में जारी आदेश का अनुसमर्थन किया।

इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय SGST के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी।

पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण के लिए भर्ती नियम मंजूर

पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10% आरक्षण लागू करने की दिशा में कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी।

इसका लाभ प्रमुख रूप से:

  • पुलिस विभाग में आरक्षक
  • वन विभाग में वनरक्षक
  • जेल विभाग में जेल प्रहरी

जैसे पदों पर मिलेगा।

नए नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों, भर्ती मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।

 एक नजर में

3 बड़े फैसले:

  1. अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में संशोधन और विस्थापित व्याख्याताओं के पुनर्नियोजन का प्रावधान।
  2. फिल्म ‘हनुमान अंश’ के SGST प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश का अनुसमर्थन।
  3. पूर्व अग्निवीरों के 10% आरक्षण के लिए भर्ती नियम-2026 को मंजूरी।