रायपुर, 05 अगस्त 2026.
छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब दुकानों में निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बिक्री और निगरानी में लापरवाही के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है.
निलंबित अधिकारियों में बालोद जिले के गुरूर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक आशाराम शाक्य तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक पी. माधव राव शामिल हैं. दोनों पर शराब दुकानों में ओवररेटिंग रोकने में लापरवाही बरतने के आरोप हैं.
वहीं, बालोद जिले की देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान, अरकार की प्रभारी एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलोफर जैन के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. आबकारी आयुक्त ने उनके शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता को देखते हुए सचिव, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है.
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में ओवररेटिंग और अनियमितताओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
