नई दिल्ली, 29 सितंबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है। मामले का उल्लेख वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत के समक्ष किया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) समेत कुछ फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की सहमति के बिना लिए गए। Indian Express की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 मौकों पर आपत्तियां दर्ज की थीं।
याचिका में दावा है कि निर्वाचन आयोग के फैसले बहुसदस्यीय आयोग की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के अनुरूप होने चाहिए। वहीं, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने इन रिपोर्टों के बाद कहा था कि SIR समेत सभी फैसलों को तीनों आयुक्तों की मंजूरी थी।
मामले में सुप्रीम कोर्ट अब आयोग की निर्णय प्रक्रिया और SIR से जुड़े उठाए गए सवालों पर सुनवाई करेगा।
