मध्य प्रदेश के उज्जैन में तीन तलाक का मामला सामने आया है। यहां शौहर ने बेटी पैदा होने पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता के परिवारवालों ने आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में तीन तलाक का मामला सामने आया है। यहां शौहर ने बेटी पैदा होने पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पीड़िता के परिवारवालों ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिकार कानून के तहत उज्जैन के महाकाल थाने में मामला दर्ज कराया है।
जानकारी के मुताबिक, उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र की रहने वाली आयशा का निकाह 22 जून 2021 को जावेद के साथ हुआ था। निकाह के कुछ समय बाद आयशा के गर्भवती होने पर उसकी मां शबाना उसे डिलीवरी के लिए मायके ले आई थी। 26 मई 2022 को आयशा ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी पैदा होने से उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य तो खुश थे, लेकिन ससुराल पक्ष से ना तो पति और ना ही कोई अन्य सदस्य इस नवजात बालिका को देखना आया। 30 जुलाई को आयशा के मोबाइल पर जावेद का फोन आया और उसने पुरानी बात पर झगड़ा करते हुए फोन पर तीन बार तलाक कहकर आयशा से संबंध तोड़ लिए।
दूसरी बहन को भी मिला तलाक का नोटिस
आयशा ने पति पर आरोप लगाते हुए महाकाल थाना पुलिस को बताया कि उसका और उसकी बहन अल्फिया का निकाह रतलाम में दो सगे भाई जावेद और जफर के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही दोनों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन परिवारवालों की समझाइश पर इस रिश्ते को निभाया जा रहा था। आयशा ने बताया कि जावेद ने मुझे जहां फोन पर तलाक दिया है तो वहीं अल्फिया को उसके पति जफर ने दो माह पहले ही तलाक का नोटिस दे दिया है। आयशा ने इस पूरे मामले में पति जावेद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के साथ ही तीन तलाक देने की जावेद की रिकॉर्डिंग भी महाकाल थाना पुलिस को उपलब्ध करवाई है।
महाकाल थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने बताया कि इस मामले में ट्रिपल तलाक प्रतिबंधित कानून के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए टीम को रतलाम भेज दिया गया है। फरयादी के द्वारा ऑडियो क्लिप भी दी गई है।