नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। पिछली कांग्रेस सरकार ने भी इसी पद्धति से चुनाव कराए थे। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ईवीएम की व्यवस्था में समय लगने के कारण अब बैलेट पेपर से ही चुनाव कराए जाएंगे। साव ने यह संकेत भी दिए हैं कि निकाय और पंचायत दोनों चुनाव एक साथ होंगे और यह 10वीं और 12वीं की परीक्षा से पहले कराए जाएंगे। इसकी तैयारी आयोग ने शुरू कर दी है। साव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पालन में आरक्षण पद्धति बदली गई। पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण हो रहा है। इसी प्रकार निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करने का निर्णय लिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण को 30 दिसंबर तक पूरा किया जाना था, लेकिन इसकी तिथि भी आगे बढ़ा दी गई है। अब यह प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू होकर 11 जनवरी को संपन्न होगी। संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के आरक्षण की प्रक्रिया 3 जनवरी से शुरू होगी। 8 जनवरी को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। 10 जनवरी को आरक्षण की जानकारी दी जाएगी। इसी तरह जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण की सूचना 3 जनवरी को प्रकाशित होगी। 11 जनवरी को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 7 जनवरी तक अध्यक्ष और महापौर पद के लिए आरक्षण
निकायों में मेयर और अध्यक्षों के आरक्षण प्रक्रिया की तिथि आगे बढ़ा दी है। पहले यह 27 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन अब 7 जनवरी तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।