समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण के एक और मामले में शुक्रवार को कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश होकर एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह ने गवाही दी। अब सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण के एक और मामले में शुक्रवार को कोर्ट में गवाह के तौर पर पेश होकर एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह ने गवाही दी। कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर को करेगी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने बसपा गठबंधन के टिकट पर वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा था। चुनाव प्रचार के दौरान आजम खां के खिलाफ शहजादनगर थाने में भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया गया था।

यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आजम खां पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों एवं तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप है। इस मामले में अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए जा चुके हैं।

कोर्ट में शुक्रवार को पांचवें गवाह के रूप में एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह पेश हुए और उनके बयान दर्ज किए गए। एपीओ अमरनाथ तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। एडीओ पंचायत से जिरह की गई जो कि अभी पूरी नहीं हो सकी। कोर्ट अब इस मामले में 16 नवंबर को सुनवाई करेगा।

आजम की आवाज के नमूने लेने के मामले में 21 को फैसला

विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की आवाज का सैंपल लेने के आदेश पर बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आपत्ति पर दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। अब कोर्ट इस मुद्दे पर 21 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी।
2007 के विधानसभा चुनाव में स्वार टांडा में हुई जनसभा के दौरान सपा विधायक आजम खां के खिलाफ बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। उस वक्त बसपा नेता धीरजशील की शिकायत पर यह मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस मुकदमे को सपा सरकार में वापस लेने की भी प्रक्रिया हुई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। यह मामला कोर्ट में अभी भी विचाराधीन है। कोर्ट में पिछली तारीख पर आजम के अधिवक्ताओं की ओर से प्रार्थना पत्र देते हुए आजम की आवाज का नमूना लेने के आदेश को वापस लेने की मांग रखी गई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। एडीजीसी अमित सक्सेना ने बताया कि इस प्रार्थना पत्र पर अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई है। उनके मुताबिक कोर्ट अब इस प्रार्थना पत्र पर 21 नवंबर को फैसला सुनाएगी।

आजम ने अपील पर आपत्ति दर्ज कराने को मांगा समय

भड़काऊ भाषण मामले में तीन साल की सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट पहुंचे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की अपील पर शुक्रवार को अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल नहीं की जा सकी। अब इस मामले की सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

भड़काऊ भाषण मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को 27 अक्तूबर को एमपीएमएलए (मजिस्ट्रेट) कोर्ट ने तीन साल की कैद और छह हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद आजम खां की विधानसभा सदस्यता को भी रद कर दिया गया था। साथ ही चुनाव आयोग ने रिक्त हुई रामपुर शहर विधानसभा सीट पर चुनाव कराने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है।

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां ने सजा के खिलाफ एमपी-एमएलए (सेशन) कोर्ट में अपील दायर की थी। एडीजीसी अमित सक्सेना के मुताबिक सजा के खिलाफ अपील दायर हो चुकी है। इस मामले में शुक्रवार को अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की जानी थी, लेकिन अभियोजन की ओर से इसके लिए वक्त मांग लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

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