छत्तीसगढ़ में डीजल पर लगने वाला टैक्स कम कर दिया गया है। राज्य सरकार के अधिकार में आने वाला छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स घटाया गया है। राज्य की ओर से लगभग 24% लगने वाले टैक्स को घटाकर अब 17% कर दिया गया है। इसे लेकर कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ने एक अधिसूचना भी जारी कर दी है। राज्य में लगने वाले 24 प्रतिशत टैक्स के साथ डीजल इस वक्त 94 से 95 रुपए प्रति लीटर के आसपास मिलता है। अब इसमें 17 पर्सेंट टैक्स लगने की वजह से करीब 6 रुपए की कमी डीजल के दामों में आएगी। हालांकि, इस रेट पर आम लोगों को डीजल नहीं मिलेगा। यह छूट सिर्फ छत्तीसगढ़ के बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए दी गई है। नियम के मुताबिक इस कैटेगरी में आने वाले कारोबारी ही सस्ती दर पर डीजल खरीद पाएंगे। इन्हें मिलेगा फायदा छत्तीसगढ़ सरकार के टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सड़क परिवहन, एयरपोर्ट, रेलवे, नहर, बांध या अन्य सिंचाई कार्यों से जुड़े, पाइपलाइन पेयजल आपूर्ति, वॉटर ट्रीटमेंट, सीवरेज, कंस्ट्रक्शन, पुल, सुरंग, टर्मिनल बनाने, खनन के काम से जुड़े या खनन कारखाने की सामग्री का परिवहन करने वाले व्यापारियों को इसका फायदा मिलेगा। यह फायदा लेने के लिए व्यवसायियों के पास कैटेगरी B का पेट्रोलियम उत्पाद बल्क स्टोरेज लाइसेंस होना चाहिए। कारोबारी को कम से कम 12 लीटर डीजल खरीदना होगा, वो भी सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट से ही। कारोबारी सिर्फ इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से ही थोक में डीजल लेने पर इस छूट के हकदार होंगे। ऐसा क्यों किया गया सरकार के पास ये इनपुट था कि राज्य में लगभग डेढ़ लाख लीटर डीजल बाहरी राज्यों से खरीदी जाती थी। जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। नए नियमों के तहत, बल्क में डीजल खरीदने पर 17 फीसदी टैक्स लिया जाएगा, जिससे बाहरी डीजल की खरीद पर रोक लगेगी। टैक्स की छूट हासिल करने के लिए कारोबारी बल्क में डीजल यूपी से ले लिया करते थे।

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