महिला IPS अधिकारी ने फरवरी, 2021 में अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ अधिकारी ने उस समय उनका यौन उत्पीड़न किया था, जब वे तत्कालीन मुख्यमंत्री एदापद्दी के. पलानीसामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करने जाते वक्त सफ़र कर रहे थे.

 

चेन्नई: 

सहयोगी महिला पुलिस अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने के दोषी तमिलनाडु के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) राजेश दास को शुक्रवार को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है. विल्लुपुरम की एक अदालत ने निलंबित IPS अधिकारी को महिला अधिकारी का यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया और तीन साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई.

महिला IPS अधिकारी ने फरवरी, 2021 में अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वरिष्ठ अधिकारी ने उस समय उनका यौन उत्पीड़न किया था, जब वे तत्कालीन मुख्यमंत्री एदापद्दी के. पलानीसामी की सुरक्षा के लिए ड्यूटी करने जाते वक्त सफ़र कर रहे थे.

AIADMK सरकार ने राजेश दास को निलंबित कर दिया था और जांच के लिए छह-सदस्यीय समिति का गठन किया था.

अभियोजन टीम के एक सदस्य ने बताया, “अभियोजन पक्ष ने पुलिसकर्मियों सहित 68 लोगों के बयान दर्ज किए थे… अब अधिकारी के पास अपील करने तथा तत्काल ज़मानत की अर्ज़ी देने का अधिकार है…”

वर्ष 2021 में यह मामला चुनावी मुद्दा बन गया था और विपक्ष के तत्कालीन नेता एम.के. स्टालिन ने सत्ता में आने पर उचित कानूनी प्रक्रिया और सज़ा दिलाने का आश्वासन दिया था.

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