कलेक्टर न्यायालय आदेश से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राकृतिक आपदा पीड़ित 8 हितग्राहियों के परिजनों अथवा निकटम वारिसों को सहायता राशि चार-चार लाख रूपये प्रति परिवार करीब 32 लाख रूपये स्वीकृत किया गया हैं जिसमें आकाशीय बिजली के गाज मारने के कारण मृतक मदन सिंह आ. ठाकुर जाति गोंड निवासी ग्राम वृन्दावन तहसील प्रेमनगर के निकटम वारिस पत्नि सनमेत पति स्व. मदन सिंह को, नाला के पानी में डूबने के कारण मृतिका सुमरिया पण्डो आ. देवसाय जाति पण्डो निवासी ग्राम महोरा तहसील प्रेमनगर के वारिस पिता देवसाय आ. महाबली पण्डो को तथा मृतक मनोज कुमार आ. सुरेश सिंह जाति गोंड निवासी ग्राम रामनगर तहसील सूरजपुर के वारिस पिता सुरेश सिंह आ. रामलाल एवं माता कौशल्या पति सुरेश सिंह को चार-चार लाख रूपये आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है।
कुआं, तालाब, बांध, डबरी व अन्य स्थलों पर पानी में डूब कर मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों अथवा निकटम वारिसों को सहायता राशि प्रदान की गई हैं, जिसमें तहसील रामानुजनगर के मृतिका महिमा जायसवाल आ. मोहरलाल जायसवाल निवासी ग्राम गोविन्दपुर के पत्नि निर्मला जायसवाल पति मोहरलाल जायसवाल को, मृतिका सुहानो बाई पति बुलवा सिंह जाति गोंड निवासी ग्राम मदनेश्वरपुर के पुत्र रामसिंह, शुक्रवार मरकाम, सोमार सिंह आ. बुलवा को, मृतक सुरेन्द्र सिंह आ. रामप्रसाद जाति गोंड निवासी ग्राम आमगांव के पत्नि रामबाई बेवा सुरेन्द्र सिंह को, मृतक सोमारू राम आ. रामटहल जाति विश्वकर्मा निवासी ग्राम शिवपुर के पत्नि हिरमेन पति स्व. सोमारू एवं पुत्री देवकुमारी, गुलाब कुमारी, सुलेन्द्र, बिरेन्द्र, प्रिति, पुत्र महेश, कमलेश को, मृतिका अतवारो बाई पति स्व. फुलसाय जाति गोंड निवासी ग्राम पंपापुर के वारिसगण भाई तारिकलाल आ. सहदेव एवं द्वितीय भाई के पुत्र सुखल, मंगल आ. स्व. जगलाल को चार-चार लाख रूपये आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया गया है। यह राशि आबंटन की प्रत्याशा में मांग संख्या 58 शीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकलनीय होगा।