राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससे वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिले में कोरोना के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रतिबंधों व शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है जिसमें जिला अंतर्गत सभी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला तथा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 200 तक व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति होने की स्थिति में कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी से लिखित पूर्वानुमति अनिवार्य होगी। अनुमति प्राप्त होने पर इसकी सूचना सम्बन्धित तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत को देना अनिवार्य होगा। समस्त कार्यक्रम स्थलों पर पंजी संधारित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नं. संधारित किया जाना अनिवार्य होगा।

इसी तरह सभी प्रकार के दुकान, जिम सिनेमा होटल और रेस्टोरेंट, आडिटोरियम, सभी विवाह स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में स्थल की क्षमता के एक तिहाई तक ही व्यक्तियों को उपस्थित होने की अनुमति होगी। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय हेतु मास्क, सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय, वितरण किया जाये तत्पश्चात् अन्य वस्तुओं, सेवाओं का विक्रय किया जायेगा।

प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग आदि कोविड समुचित व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान के सामने शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने हेतु चिन्हांकन करना सुनिश्चित करेंगे। सूरजपुर जिले के समस्त रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा (यद्यपि कोविड-19 टीका के दोनों डोज लगा लिया गया हो) अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैम्पलिंग, टेस्टिंग की जायेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्यारेंटाईन रहना पड़ेगा।

यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खाँसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंद महसुस नहीं होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना होगा तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होम क्वारेंटाईन रहना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होम आईसोलेशन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। विदेश एवं अन्य राज्य से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देंगे तथा इस संबंध में राज्य शासन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

समस्त विभाग यह सुनिश्चित करें कि आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजित न करें। अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए या वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करेंगें। सार्वजनिक स्थलों पर पान-गुटका इत्यादि खाकर एवं अन्यथा थुकना प्रतिबंधित रहेगा। जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका मोबाईल नं. 9111033446, 9329354490, 9302728125, 9329348574 है। जिसमें कोविड-19 सम्बंधी समस्त जानकारी एवं सहायता लेने व सूचना देने के लिए सम्पर्क किया जा सकता है। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशों का पालन नहीं करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह व्यक्ति राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना में निर्धारित अर्थदण्ड, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। उक्त निर्देश का पालन कराने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इंसीडेंट कमाण्डर, पुलिस प्रशासन, नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत अधिकृत होंगे।

यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक होने से वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त आदेशों का किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दर्ज प्रकरणों में परिवाद प्रस्तुत किये जाने हेतु सम्बन्धित थाना क्षेत्र के तहसीलदार, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी को अधिकृत किया गया है।

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