जिले में कोविड-19 धनात्मक प्रकरणों की संख्या में गिरावट को देखते हुए कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दुकानों, गतिविधियों को प्रतिबंध से छूट प्रदान करते हुए संचालन की अनुमति प्रदान की है।छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के पत्र के परिपालन कोविड 19 एवं नये वेरियण्ट ओमिक्रान के संक्रमण के नियंत्रण हेतु पूर्व में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए, उन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहार तथा नववर्ष के उपलब्ध में आयोजित होने वाले कार्यक्रम स्थलो पर क्षमता के अनुसार 50 प्रतिशत तक ही व्यक्तियों को भाग लेने की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर ऐपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत् कठोर कार्यवाही की जायेगी।