सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित छह आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषियों के जेल में अच्छे आचरण के कारण रिहाई का आदेश दिया जा रहा है। इससे पहले मई महीने में सुप्रीम अदालत ने मौत की सजा पाने वाले दोषी पेरारिवलन को भी रिहा करने के आदेश दिये थे।

शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या करने के सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिये। इन दोषियों में नलिनी और आरपी रविचंद्रन भी शामिल हैं जिन्होंने राजीव गांधी की हत्या साजिश रची थी।

राजीव गांधी की हत्या के सभी 6 दोषियों के बारे में फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि जेल में बंद दोषियों एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को अच्छे आचरण के चलते जेल से रिहा किया जाता है। जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान विभिन्न डिग्री हासिल की थी।

एक दोषी की भी हो चुकी है रिहाई
अदालत ने कहा कि तमिलनाडु कैबिनेट भी 9 सितंबर 2018 को दोषियों की रिहाई की सिफारिश कर चुकी है। गौरतलब है कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर आत्मघाती हमला किया गया था। इस हमले में पूर्व पीएम की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हमले की जांच के बाद सात लोगों को दोषी पाया गया। जिसमें एक दोषी पेरारिवलन को मौत की सजा सुनाई गई थी लेकिन, मई महीने में उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश दिये थे।

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