आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाईं या खरीदी थीं.

नई दिल्ली: 

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक बढ़ा दी है. सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत पर सुप्रीम कोर्ट 25 सितंबर को सुनवाई करेगा. ईडी ने आज जमानत याचिका पर सुनवाई टालने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 25 सितंबर तक टाल दी.

सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. जैन की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की सर्जरी होनी है, जिसे लेकर तीन अस्पतालों (जीबी पंत, मैक्स और अपोलो) ने ऐसी रिपोर्ट दी है, हालांकि कोर्ट के सामने दो अस्पतालों की रिपोर्ट रखी गई. कोर्ट ने तीसरे अस्पताल की रिपोर्ट भी देने के लिए कहा था.इसके बाद से वह लगातार जमानत पर हैं.

24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, पूनम जैन, अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की कई धाराओं के तहत FIR दर्ज की थी  इसी एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी.

ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मई को गिरफ्तार किया था. वे तिहाड़ जेल में बंद थे. आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम और अन्य पर केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई शेल कंपनियां बनाईं या खरीदी थीं.

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