हिंदू सेना ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की थी.

नई दिल्ली: 

गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री के साथ-साथ भारत में BBC के काम पर रोक लगाने की हिंदू सेना की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये याचिका पूरी तरह गलत है. हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील पिंकी आनंद ने कहा कि BBC पूरी तरह भारत विरोधी और PM मोदी के खिलाफ अभियान चला रहा है. अदालत के पास इसे बैन करने का अधिकार है.

 मामला सुनेगा
याचिका हिन्दू सेना की ओर से दायर की गई थी. इसमें हिंदू सेना ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की थी. हिंदू सेना की याचिका में कहा गया था कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए और भारत में बीबीसी पर बैन लगाया जाना चाहिए. हालांकि, इससे पहले 3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सेंसर करने से रोकने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तीन हफ्तों में जवाब मांगा है.

मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होनी है
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बीबीसी वृतचित्र ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को ब्लॉक करने के अपने फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहा है. इस मामले पर सुनवाई अब अप्रैल में होनी है. वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां सार्वजनिक डोमेन में आदेश दिए बिना आपातकालीन शक्तियां लागू की गईं. उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्री के लिंक शेयर करने वाले ट्वीट ब्लॉक कर दिए गए हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं और इसकी जांच करेंगे.

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