कोंडागांव में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप की अदालत ने गांजा तस्करी मामले में हरियाणा के रोहतक निवासी 58 वर्षीय सतबीर उर्फ गुर्जर को दोषी करार दिया है। आरोपी को 15 साल की कैद और डेढ़ लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा के अनुसार, मामला 10 मार्च 2022 का है। सिटी कोतवाली कोंडागांव पुलिस ने नेशनल हाईवे 30 पर नारायणपुर तिराहे के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी एक टाटा मेटाडोर वाहन (नंबर यूपी 83 एटी 7538) में 648.200 किलोग्राम गांजा की तस्करी कर रहा था। कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया और कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी पर लगे सभी आरोप सिद्ध हुए। इस मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है।

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