सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले हाई कोर्ट का फैसला आने दीजिए. हाई कोर्ट का फैसला हमारे पास होगा. इस पर सिंघवी ने कहा कि अगर ईडी बिना आदेश के हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट भी बिना कारण के स्टे कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा सकता है. इसके बाद अब मामले में सुप्रीम कोर्ट 26 जून को सुनवाई करेगा.