नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अगस्त से बैंकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब आपको सतर्क रहने की भी जरूरत है।ऐसा इसलिए क्योंकि अब शनिवार को जारी किया गया चेक रविवार को भी क्लीयर हो सकता है। यानी आपको चेक के क्लीयरेंस के लिए हर समय अपने खाते में बैलेंस रखना होगा। वरना अगर आपका चेक बाउंस हुआ तो पेनाल्टी लग सकती है।
आरबीआइ ने नेशनल आटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस को अब 24 घंटे सातों दिन चालू रखने का फैसला लिया है। इसके तहत अब सभी राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों में भी यह नियम लागू होगा। नया नियम 1 अगस्त से नया नियम लागू हो गया है।