भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि उसने नियामकीय अनुपालन में कोताही बरतने पर कोटक महिंद्रा बैंक और इंडसइंड बैंक पर लगभग एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि उसने नियामकीय अनुपालन में कोताही बरतने पर कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) और इंडसइंड बैंक (indusind bank) पर लगभग एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाने का फैसला किया है।

RBI ने क्या कहा?
रिजर्व बैंक ने कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ‘जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता कोष योजना, 2014’ के कुछ मानकों के उल्लंघन और अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में उपभोक्ता संरक्षण एवं ऋण एवं अग्रिम संबंधी प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर लगा है। वहीं,  इंडसइंड बैंक पर सेबी ने एक करोड़ रुपये का जुर्माना ‘अपने ग्राहक को जानो’ (KYC) मानकों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है।

चार सहकारी बैंकों पर भी लगा फाइन 
इसके अलावा आरबीआई ने सहकारी क्षेत्र के चार बैंकों- नवजीवन कोऑपरेटिव बैंक, बलंगीर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, ढाकुरिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोलकाता और पलानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर भी जुर्माना लगाया है। इन पर एक लाख से लेकर दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना लगाने का फैसला नियामकीय अनुपालन में हुई गड़बड़ियों पर आधारित हैं और ये बैंकों के अपने ग्राहकों के साथ समझौते या किसी भी लेनदेन की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं।

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