प्रदेश में 20 जनवरी को त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव और उप चुनाव के तहत मतदान होगा।राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने कहा कि स्वतंत्र ,निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा  28  प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है। जो निर्वाचन कार्य पर बारीकी से नज़र रखेंगे। आज निर्वाचन भवन में सभी  प्रेक्षकों की ब्रीफिंग सम्पन्न हुई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रेक्षक 3 जनवरी को अपने अपने कार्यक्षेत्र में अनिवार्य रूप  से उपस्थिति दें। उन्होंने कहा कि  सभी प्रेक्षक राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।  इसलिए प्रेक्षक के रूप में अपने कार्यो के बारे में सभी प्रेक्षक केवल राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश प्राप्त करेंगे।  अपने अपने कार्यक्षेत्र में को अपने दायित्वों और  3 जनवरी को ही नामांकन दाखिल करने की आखरी तिथि है।इसके बाद 4 जनवरी से नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा होगी और 6 जनवरी नाम वापसी का आखरी दिन है।

ब्रीफिंग में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि चुनाव बहुत संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इसलिए हम सबको हमेशा अलर्ट मोड़ पर रहना ज़रूरी है। कहा कि आयोग के प्रतिनिधि के रूप में  शान्तिपूर्वक और भय, दबाव एवं प्रलोभन से मुक्त वातावरण में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से  निर्वाचन सम्पन्न कराना आप सबकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 एवं राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देेशों के अनुरूप होना चाहिए। निर्वाचनों को प्रभावित करने के लिए  बाहुबल या धन-बल का दुरूपयोग करने के प्रयासों को रोकने कारगर इंतज़ाम सुनिश्चित किए जाने हैं। प्रेक्षक अपने अपने जिलों में निर्वाचन के दौरान असामाजिक तत्वों से निपटने, मतदाताओें को बेहिचक अपने मताधिकार का प्रयोग करने ,शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंन्ध ,समाज के कमजोर वर्ग के मतदाताओं को आवश्यक संरक्षण देने के लिए किए गए उपायों की  समीक्षा  विशेष रूप से करें।प्रेक्षकों का यह भी दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि जिला प्रशासन द्वारा  अति-संवेदनशील एवं संवेदनशील मतदान केन्द्रों की पहचान कर वहां  सुरक्षा की उचित एवं  पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है।

ब्रीफिंग में उप सचिव डॉ संतोष कुमार देवांगन ने  प्रेक्षकों के  दायित्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि प्रेक्षक यह भी देखेंगे कि जिलों में मतदान में गड़बड़ी, हिंसा या उपद्रव को कारगर ढंग से रोकने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं या नहीं।यह भी देखें कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन कार्य में लगने वाले प्रपत्रों एवं निर्वाचन सामग्री की समुचित व्यवस्था कर ली गई है। मतपेटियों, मतपत्रों, अमिट स्याही एवं मतदाता सूचियों आदि के बारे में संतुष्ट हो लें। आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराना,आयोग को प्राप्त शिकायतों का निराकरण करवाना एवं जानकारी आयोग को प्रतिवेदित करना, मतदान केन्द्रों का निरीक्षण करना,मतदान दलों को प्रशिक्षण, मतदान सामग्री का वितरण एवं वापसी आदि का अवलोकन एवं समीक्षा, मतदान दिवस को निर्वाचन कार्यवाही पर विशेष  नजर रखना ब्रीफिंग में बताया गया कि चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है।इसलिए ।नाम निर्देशन दाखिल करने से लेकर मतदान, मतगणना ,चुनाव प्रचार प्रसार करते समय इस बात का  खास तौर ओर ध्यान देना है। मतदान केंद्रों का निरीक्षण भी करते रहें ।यदि किसी बहुत ज़रूरी वजह से मतदान केंद्रों को बदलना ज़रूरी लगे तो कलेक्टर को सुझाव दें।
ओनो के माध्यम से नामांकन दाखिल

उप सचिव श्री दीपक कुमार अग्रवाल ने बताया कि विगत चुनाव की तरह इस बार भी जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंच के लिए नाम निर्देशन पत्र ओनो सॉफ्टवेयर के माध्यम से  ऑनलाइन दाखिल किए जा रहे हैं।केवल पंच पद के लिए इसमें छूट दी गई है।उन्होंने बताया कि प्रेक्षक इस प्रक्रिया का भी अवलोकन करें।ब्रीफिंग में आयोग के अवर सचिव श्री आलोक श्रीवास्तव, श्री प्रणय वर्मा,संयुक्त संचालक वित्त श्री जेरोमी एक्का सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे।

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