कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने रायपुर जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 20 अगस्त को कोविड़-19 की गाईड लाइन का पालन करते हुए ग्राम सभाओं का आयोजन करने के निर्देश दिए है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत प्रत्येक तीन माह में ग्राम सभाओं का कम से कम एक सम्मिलन करने का प्रावधान है। इसके लिए 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 02 अक्टूबर को अनिवार्य रूप से ग्रामसभाओं का सम्मिलन किया जाना है।

कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो तो अलग-अलग ग्रामों के लिए अलग-अलग तिथियों में ग्रामसभा आयोजित की जाए। ग्राम सभाओं की बैठक हेतु जनपद पंचायतवार प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों के लिये एक समय-सारिणी तैयार कर ली जाय, ताकि एक तिथि में किसी ग्राम पंचायत के एक ही ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन हो सकें।  इससे विशेषकर सरपंच एवं सचिव उस ग्राम सभा की बैठक में आसानी से उपलब्ध रह सकें।

कलेक्टर ने ग्रामसभा आयोजन करने के लिये स्थानीय आवश्यकतानुसार अधिकारियों-कर्मचारियों को विशेष जिम्मेदारी सौपने के निर्देश दिए है। 20 अगस्त होने वाली ग्रामसभाओं निम्न बिन्दुओं पर विशेष रूप से चर्चा किए जाने के निर्देश दिए गए है। ग्राम पंचायत के बजट अनुमान के प्रारूप पर विचार और अनुमोदन।

ग्राम पंचायत डेव्हलपमेंट प्लान (हमर गाँव हमर योजना) का निर्माण, संशोधन और अद्यतन किया जाना,सिटीजन चार्टर, लाईन विभाग के मैदानी अमलों के साथ समन्वय, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिये नलजल प्रदाय योजना, सोलर पंप आधारित जल प्रदाय योजना की जानकारी देना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने संबंधी उपायों पर चर्चा एवं उसका क्रियान्वयन करना, मानसून के समय उत्पन्न रोगों के निदान एवं निवारण पर चर्चा एवं उससे निपटने चिकित्सकीय सुविधाओं का अवलोकन एवं जन जागरूकता फैलाना, खरीफ फसल के लिये उर्वरक एवं बीज वितरण पर चर्चा।

इसी तरह दिव्यांगजनों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने एवं 40 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति का न्क्प्क् ब्ंतक(विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र ) बनाये जाने के संबंध में जागरूकता फैलाना। जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य विषयवस्तु को ग्रामसभा के एजेंण्डे में सम्मिलित कर सकते है।

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