राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने अभ्यर्थियों एवं विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिले तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही व कोरबा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को शिथिल करने संबंधी राज्य शासन के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

उल्लेखनीय है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके लिए अंग्रेजी माध्यम का शिक्षक होना अनिवार्य है। शासन द्वारा जारी पूर्व निर्देशों में इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिले का निवासी होने की अनिवार्यता की शर्तों का उल्लेख किया गया था, किन्तु बस्तर व सरगुजा संभाग के जिलों तथा कोरबा व गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में शिक्षित पात्र उम्मीद्वारों की कमी को देखते हुए शासन ने सहायक शिक्षक के पदों की भर्ती हेतु इन जिलों में स्थानीय निवासी होने की शर्त को शिथिल करना प्रस्तावित किया, जिस पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जिससे अब इन जिलों के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में रिक्त पद शीघ्र भरे जा सकेंगे।

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