छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विभिन्न प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों को जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है। ऐसे ही 17 प्रकरणों में 68 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत तहसील पामगढ़ के ग्राम भुईगांव की श्रीमती दिलबाई की मृत्यु अग्नि दुर्घटना से, ग्राम सिल्ली के राजेश की मृत्यु पानी में डूबने से, ग्राम बुन्देला के राजकुमार पटेल की मृत्यु सर्पदंश से होने पर मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। तहसील मालखरौद के ग्राम चरौदी के श्री पुनीराम की मृत्यु सर्पदंश से, ग्राम किरारी के श्री अशोक कुमार और ग्राम अवरितपाली के श्री टेंगुन चन्द्रा की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
तहसील अकलतरा के ग्राम पकरिया (सलन) के श्री ओंकार कश्यप की सर्पदंश से, तहसील जांजगीर के ग्राम आमोदा के श्री लाखन लाल यादव की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से और तहसील बाराद्वार के ग्राम गुढ़वा के श्री नंदकुमार की और ग्राम नया बाराद्वार की श्रीमती कमला बाई की पानी में डूबने के कारण मृत्यु हो जाने से मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राजस्व पुस्तक परिप़त्र 6-4 के तहत स्वीकृत की गई है।
जिला बस्तर के अंतर्गत तहसील लोहण्डीगुड़ा के ग्राम साडरा निवासी सोमारू मंडावी की मृत्यु सांप काटने से, ग्राम दाबपाल निवासी झिमटू की मृत्यु पानी में डूबने से, ग्राम बाघनपाल निवासी शंकर मौर्य की मृत्यु पानी में डूबने से और तहसील बास्तानार के ग्राम लालागु ड़ा निवासी सितू की मृत्यु पानी में डूबने से, ग्राम बास्तानार के निवासी सोमारी की मृत्यु सांप काटने से एवं ग्राम बड़े किलेपाल के निवासी चौतो पोयाम की मृत्यु पानी में डूबने से होने के कारण मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति दी गई।