मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एवं विशेष अभियान कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक एक नवम्बर, 2021 (सोमवार) को छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिलों के मतदान केन्द्रों पर कार्यालयीन समयावधि में किया जायेेगा।
एक नवम्बर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर उपस्थित अविहित अधिकारी को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने एवं संशोधन के लिए दावा/आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र एक जनवरी, 2022 को 18 वर्ष पूर्ण होगी तथा ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म-6 एवं संबंधित दस्तावेज की छायाप्रतियां जमा करना होगा। मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि जैसे नाम, सरनेम, आयु, लिंग, जन्म तिथि, फोटो या अन्य प्रकार की त्रुटि को सुधारने हेतु फार्म-8 भरा जा सकेगा। मतदाता सूची से नाम विलोपन के लिए फार्म-7 भरा जाना होगा। प्रकाशन अवधि में मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपने नाम का अवलोकन कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ की वेबसाईट www.ceochhattisgarh.nic.in के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिए राज्य सूचना केन्द्र, रायपुर में स्थापित टोल फ्री नंबर 1950 में संपर्क कर सकते हैं।
फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2022 का पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम निर्धारित किया है उसके अनुसार एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन एक नवम्बर 2021 को होगा। दावा और आपत्ति प्राप्त करने की तिथि एक नवम्बर 2021 से 30 नवम्बर 2021 तक निर्धारित की गई है। विशेष शिविर की तिथि 14 नवम्बर 2021 और 21 नवम्बर 2021 (रविवार) निर्धारित की गई है। दावे और आपत्तियों का निराकरण 20 दिसम्बर 2021 तक किया जायेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2022 को किया जायेगा।