मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य के हाथकरघा बुनकारों को नियमित रोजगार दिलाने की पहल शुरू हो गयी है। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि शासकीय विभाग आवश्यकता के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर तथा छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से बुनकरों द्वारा निर्मित सामग्रियों का क्रय अनिवार्य रूप से करें। साथ ही हाथकरघा विपणन संघ एवं खादी बोर्ड के अधिकारी भी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा उन्हीं सामग्रियों की आपूर्ति विभागों को की जाए जो केवल राज्य के बुनकरों द्वारा निर्मित हो।

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने कलेक्टरों सहित शासन के सभी विभागों को पत्र लिखकर शासकीय विभागों-उपक्रमों में प्रदेश के बुनकरों द्वारा निर्मित वस्त्रों को खरीदने के निर्देश दिए हैं। पत्र में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 (यथा संशोधित 2020)के तहत वस्त्रों की आपूर्ति करने को कहा गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ और छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर को अधिकृत किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि अन्य राज्यों में निर्मित अथवा राज्य के बुनकरों द्वारा निर्मित न होने वाली किसी भी सामग्री का प्रदाय-क्रय शासकीय संस्थाओं के माध्यम से करने वाले अधिकारी व्यक्तिगत रूप से दोषी होंगे। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा भी सभी कोषालय अधिकारियों को पत्र लिखकर अनाधिकृत संस्थाओं से शासकीय वस्त्र क्रय किए जाने पर कार्यालय-विभागों द्वारा प्रस्तुत देयकों का भुगतान नहीं करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। पत्र में निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए समय-समय पर स्थिति से अवगत कराने को कहा गया है।

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