जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय एवं राजस्व न्यायालयों में 11 सितम्बर 2021 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया है। जिसमें राजीनामा योग्य न्यायालयों में लम्बित आपराधिक मामले, श्रम सम्बन्धी मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृृति के मामलों के अलावा पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकव्हरी के प्रीलिटिगेशन वाद राजीनामा हेतु रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त उत्पाद शुल्क मामले, नगरपालिका अधिनियम से संबंधित मामले, भूमि विवाद, भाड़ा नियंत्रण मामले, धारा 188 भा.द.सं. एवं कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं अन्य छोटे अपराधों के मामलों जिसमें यातायात उल्लंघन के मामलों को शामिल कर निराकृत किये जायेंगे।
यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली 11 सितम्बर की लोक अदालत में रखने हेतु संबंधित जिला एवं तहसील न्यायालय तथा राजस्व न्यायालय से अनुरोध कर सकता है।
अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ से व्यक्तिगत रूप से एवं फोन नम्बर 07762-220189 एवं ईमेल dlsa.raigarh@gmail.com में सम्पर्क किया जा सकता है।