राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देशानुसार मुख्यालय बलौदाबाजार में 16 जनवरी 2023 में लीगल एड डिफेंस कॉसिल सिस्टम की स्थापना की गई स्थापना के पश्चात् ही लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंड के द्वारा विचारचीन बंदियों के लंबित प्रकरणों में मांगे जाने पर बंदी को विधिक सहायता प्रदान करते हुए प्रकरणों की पैरवी हेतु उपस्थित हुए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष कोई भी अभिरक्षाधीन बंदी अथवा सजायाफ्ता बंदी के द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता की मांग किये जाने पर कार्यालय के द्वारा संबंधित बंदी के लिए निःशुल्क पैरवी किये जाने हेतु लीगल एड डिफेंस काउंसिल से अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है जो बंदियों के प्रकरण में निःशुल्क पैरवी हेतु न्यायालय में उपस्थित होते है लीगल एड डिफेंस काउंसिल के अधिवक्ताओं के द्वारा बिना कोई शुल्क लिये जमानत याचिका न्यायालय ने प्रस्तत की जाती है तथा प्रकरण के समाप्त होने की अवधि तक बिना शुल्क लिये न्यायालय में पैरवी करते है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की स्थापना के पश्चात् से माह जुलाई 2023 तक 70 प्रकरण सुनवाई हेतु प्राप्त हुए जिसमें से 10 प्रकरणों का निराकरण कर प्रकरण में बंदी दोषमुक्त हो गये है 42 प्रकरण वर्तमान में विचारण हेतु लंबित है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल के द्वारा समय समय पर उप जेल बलौदाबाजार में भमण कर बंदियों से उनके प्रकरणों के संबंध में तथा उनके अधिवक्ताओं के संबंध में पूछताछ की जाती है तथा उन्हे  विधिक सलाह उपलब्ध कराई जाती है। जेल में निरूद्ध कोई भी बंदी निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त किये जाने हेतु कार्यालय में अथवा जेल में आवेदन प्रस्तुत कर सकता है बंदी के परिजन भी कार्यालय में उपस्थित होकर निःशुल्क अधिवक्ता की मांग हेतु आवेदन दे सकते है। लीगल एड डिफेंस काउंसिल की चीफ सुश्री दीपा सोनी डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल संजय बाजपेयी, ओंकार प्रसाद जायसवाल तथा लीगल एड डिफेंस काउंसिल असिस्टेंट राकेश डहरिया,आशुतोष राठौर नियुक्त किये गए है।चक्रधारी/52

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