पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी के मामले में बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ रिहाई का आदेश दिया है।

पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर जेल में बंद बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को जमानत मिल गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ टी राजा सिंह की रिहाई का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने राज सिंह को निर्देश दिया है कि वो सोशल मीडिया पर कोई अपमानजनक वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं और रिहाई के बाद मीडियो से बात भी नहीं करेंगे। उनकी वकील करुणा सागर ने मीडिया से बात करते बताया कि कोर्ट ने उनकी रिहाई पर जश्न रैली निकालने पर भी रोक लगा दी है।

हाई कोर्ट की ओर से रिहाई के आदेश के तुरंत बाद राजा सिंह के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया, ‘धर्म की जीत हुई है। एक बार पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूं। जय श्री राम।’ राजा सिंह 25 अगस्त से ही चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में बंद थे। राजा सिंह को प्रिवेंशन डिटेंशन ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ कुल 101 केस दर्ज हैं। इनमें से 18 मामले सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के हैं।

मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम का किया था विरोध

राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में हुए कार्यक्रम का विरोध करते हुए वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि फारूकी ने हमारे भगवान राम और सीता पर टिप्पणी की थी। ऐसे व्यक्ति को हैदराबाद में कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी जा सकती। इसी वीडियो में उन्होंने पैगंबर पर टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर बवाल मच गया था।

वीडियो के विरोध में हैदराबाद में शुरू हो गया था प्रदर्शन

उनकी ओर से जारी वीडियो के विरोध में हजारों की भीड़ हैदराबाद की सड़कों पर उतरी थी और सिर तन से जुदा के नारे लगाते हुए टी. राजा सिंह के खिलाफ ऐक्शन की मांग की थी। उनकी टिप्पणी को लेकर हैदराबाद में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद राजा सिंह को 23 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि, उसी दिन उन्हें जमानत मिल गई थी, क्योंकि उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 (ए) के तहत निर्धारित नोटिस नहीं दिया गया था। इसके दो दिन बाद उन्हें पीडी एक्ट (प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट) के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

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