बिलासपुर में हर किसान से धान खरीदने के लिए कवायद चल रही है। दूसरी ओर धान का अवैध संग्रहण करने पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। कस्टम मिलिंग की हालत यह है कि, मिलर धान उठाने में आनाकानी कर रहे। अब एक राइस मिलर ने धान को निजी व्यापारी को बेच दिया। इस मामले में कलेक्टर अवनीश शरण ने राइस मिलर को नोटिस जारी किया है। राजस्व विभाग के अफसरों ने शनिवार को निरीक्षण के दौरान एक राइस मिलर को कस्टम मिलिंग के धान को एक निजी व्यापारी को बेचते रंगे हाथ पकड़ा। खाद्य विभाग ने राइस मिलर को नोटिस जारी करते कार्रवाई के साथ-साथ पंजीयन भी निरस्त करने की चेतावनी दी है। मामला बिल्हा ब्लॉक के ग्राम केशला स्थित मेसर्स शंकर राइस प्रोडक्ट का है। राइस मिल के मालिक और संचालक मनोज अग्रवाल है। जानिए क्या है नोटिस में खाद्य नियंत्रक बिलासपुर ने जारी नोटिस में लिखा है कि, संचालित राइस मिल खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के कस्टम मिलिंग के लिए पंजीकृत है। जिसके परिपेक्ष्य में उसे 16 दिसंबर 2024 को उपार्जन केन्द्र सेवांर से 280 क्विंटल धान उठाव के लिए डी.ओ. क्रमांक 002024124001839 जारी हुआ था। 3 जनवरी 2025 को वाहन क्रमांक सीजी 04 एलजेड 7978 से धान का उठाव हुआ। नोटिस के मुताबिक, 3 जनवरी 2025 को राजस्व विभाग तहसील-बिल्हा के अधिकारियों ने ग्राम बरतोरी स्थित ओम ट्रेडर्स की जांच की गई, जहां से उसके मिल के लिए जारी डी.ओ. के खिलाफ उठाव किए गए 280 क्विंटल धान (700 कट्टी) को वाहन कमांक सीजी 04 एलजेड 7978 से खाली कराया जा रहा था। छापे के दौरान वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इस प्रकार समर्थन मूल्य पर उपार्जित शासकीय धान का निजी व्यापारी को विक्रय किया जाना छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। 2 ठिकानों से 94 क्विंटल अवैध रूप से संग्रहित धान जब्त संयुक्त टीम ने कल दो ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर 237 बोरी यानी लगभग 94 क्विंटल धान जब्त किया। खाद्य विभाग के जिला अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि, तहसील बेलतरा के ग्राम नेवसा में व्यापारी सूरज साहू के घर से 102 कट्टी (40) क्विंटल) धान पाया गया। धान के संबंध में कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण धान को राजस्व विभाग द्वारा सील किया गया। इसी प्रकार तहसील नेवसा में ही व्यापारी हरि सूर्यवंशी के घर पर उसके टोकन से 135 कट्टी (54 क्विंटल) धान का वैध दस्तावेज नहीं होने पर सील किया गया। संवेदनशील खरीदी केन्द्रों की निगरानी आधिकारिक जानकारी में बताया गया कि, धान खरीदी में गड़बड़ी की आशंका वाले 28 संवेदनशील खरीदी केन्द्रों की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी तैनात किए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर उप पंजीयक सहकारिता ने आदेश जारी कर दिया है। प्रत्येक केंद्र के लिए दो अधिकारी होंगे। एक सहकारिता विस्तार अधिकारी और दूसरा जिला सहकारी बैंक के सुपरवाइजर हैं। ये टीम एक साथ दौरा कर केंद्र की गतिविधियों पर नजर रखेगी और केंद्र में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या गड़बड़ी की सूचना सीधे कलेक्टर को देंगी।