कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा कलेक्टेªट परिसर एवं परिसर के आसपास लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 07 जनवरी 2022 से 06 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू कर दिया गया है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने कलेक्टेªट परिसर एवं इसके आसपास 200 मीटर की दूरी को किसी भी प्रकार की धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी हेतु उक्त अवधि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया है।

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