भास्कर न्यूज | जांजगीर लोन और उधार में दी रकम को वापस मांगने पर महिला के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर हत्या करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह राजपूत ने आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला चांपा थाना क्षेत्र का है। लोक अभियोजक संदीप िसंह बनाफर ने बताया भाठापारा चांपा निवासी प्रेमबाई देवांगन अपने मायके में बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति कमाने खाने गया था। इसी दौरान उसका पड़ोसी नरेश दास से अवैध संबंध बन गया। प्रेमबाई ने लोन लेकर नरेश को ऑटो खरीदकर दिया। साथ ही उसे कुछ रकम उधार दी था। कुछ दिन बाद प्रेमबाई उससे रकम लौटाने की बात कहने लगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। 10 अप्रैल 2022 को भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, तो नरेश दास में महिला के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। 16 अप्रैल 22 को प्रेमबाई अपनी बेटी व रिश्तेदारों के साथ एक वैवाहिक कार्यक्रम मंे जाने के लिए तैयार होकर घर के सामने मेन रोड में खड़ी थी। इसी बीच नरेश दास एक बोतल में पेट्रोल लेकर पहुंचा और प्रेमबाई के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर माचिस से आग लगा दी। परिजनों ने आग बुझाने का प्रयास किया और घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, मगर इलाज के दौरान 23 अगस्त 2022 को रायपुर में उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने मामले मंे आरोपी नरेश दास के खिलाफ एफआईआर दर्ज उसे गिरफ्तार कर लिया और अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी नरेश दास महंत (42 साल) को महिला की हत्या का दोषी माना। न्यायालय ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302 के लिए आजीवन कारावास और 5000 हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। साथ ही अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया है।