कलेक्टर श्री धर्मेश कुमार साहू ने जिले में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टरों के मध्य पूर्व में किये गए कार्य विभाजन को संषोधित करते हुए नवीन कार्य विभाजन के आदेष जारी किये है। जारी आदेष के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पोषण लाल चंद्राकर को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नारायणपुर के दायित्वों के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, राजीव गांधी षिक्षा मिषन तथा रा.मा.शि.मि., साक्षर भारत/ पढ़ना लिखना अभियान, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नरवा, गरवा,घुरवा एवं बाड़ी योजना, गोधन न्याय योजना, ग्रामीण सचिवालय, मुख्यमंत्री घोषणा, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, नवाचार निधि, स्वच्छ भारत मिषन, ग्रामोद्योग विभाग एवं कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य शामिल है।

जारी आदेष में संयुक्त कलेक्टर, श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी नारायणपुर एवं ओरछा तहसील क्षेत्र, अनुभाग क्षेत्रान्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट तथा सत्कार अधिकारी, स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान, ऋण विमुक्ति अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण का निपटारा, असिस्टेंट कंस्ट्रेडियन ऑफ इव्हाक्यू प्रापर्टीज, भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा अंतर्गत कलेक्ट्रेट आफ स्टाम्प्स के कृत्य, शस्त्र अधिनियम धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रं.-3 दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्तिक्रं.-3(सी) तीन(डी) और पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, अपने क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण, भू-अर्जन अधिकारी, छ.ग. लोक परिसर बेदखली अधिनियम 1974 के अंतर्गत सक्षमअधिकारी के अलावा जिला सत्कार अधिकारी, परिवहन विभाग, खनिज शाखा, धार्मिक न्यास, धर्मस्व, पुरातत्व एवं पर्यटन, जेल, नगर सेना, आबकारी, पासपोर्ट शाखा, उद्योग एवं व्यापार, बैंक/डाकघर, राष्ट्रीय राजमार्ग, रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण, कोविड-19 कॉन्टेक्टट्रेसिंग एवं होम आइसोलेशन और कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों की जिम्मेदारी दी गयी है।

इसी प्रकार संयुक्त कलेक्टर, श्री अभिषेेक गुप्ता को प्रभारी अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी, (सामान्य/ स्थानीय निर्वाचन), सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी, शिकायत शाखा/शिकायत एवं सतर्कता, जिला स्तरीय जन समस्या निवारण, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जनदर्शन, लोक सेवा गांरटी अधिनियम, विकास शाखा, प्रपत्र शाखा, जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, विपणन विभाग, मंडी, जिला जनगणना शाखा, आदिवासी विकास विभाग, छ.ग.ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लोक निर्माण विभाग/सेतु निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन विभाग, छ.ग.विद्युत वितरण कंपनी, क्रेड़ा, नगर पालिका परिषद्, जिला शहरी विकास अभिकरण के अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों की जिम्मेदारी दी गयी है।
डिप्टी कलेक्टर श्री वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ को प्रभारी अधिकारी, विशेष केन्द्रीय सहायता योजना, खनिज न्यास निधि, एफपीओ, कृषि विभाग, पशु पालन विभाग, उद्यानिकी विभाग, मत्स्य पालन, रेषम विभाग, कौशल उन्नयन, लावलीहूड कॉलेज, कौशल प्रशिक्षण से संबंधित समस्त कार्य, रोजगार, बांसशिल्प, महिला एवं बाल विकास विभाग, समाजकल्याण, स्वास्थ्य विभाग, आयुष विभाग, रेडक्रास, कोविड-19 टेस्टिंग एवं सर्विलेंस, कोविड-19 टीकाकरण के अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों का दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार वैद्य को प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, राजस्व लेखापाल, राजस्व मोहर्रिर शाखा, राहत/पूनर्वास, अधिक अन्न उपजाउ शाखा, मालिक मकबुजा प्रकोष्ठ, रीडर टू कलेक्टर शाखा, अनुज्ञप्ति एवं लायसेंस शाखा, विवाह पंजीयन अधिकारी/उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, भू-अभिलेख, भू-व्यपवर्तन/परिवर्तितभूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण योजना, भू-अभिलेखागार, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, नीति आयोग से संबंधित कार्य, एनआईसी, चिप्स, वक्कबोर्ड शाखा, नजूल नवकरण शाखा, मुख्य प्रतिलिपिकार शाखा, हिन्दी/अंग्रेजी अभिलेख कोष्ट शाखा, केन्द्रीय विद्यालय/जवाहर नवोदय विद्यालय के अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य शामिल हैं।

डिप्टी कलेक्टर, श्री रामसिंह सोरी को प्रभारी अधिकारी वित्त, स्थापना, कोष लेखा एवं पेंशन, विभागीय जांच, नाजरात, कलेक्टर कार्यालय में होने वाले 25000/- रूपये तक के सम्पूर्ण व्यय की स्वीकृति के अधिकार, प्रत्यायोजित किये जाते हैे, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम संबधी सम्पूर्ण अधिकार, तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अथवा उससे उपर के अधिकारियो ंका प्रकरण स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत किये जायेंगे, सहायक अधीक्षक निरीक्षण, सहायक अधीक्षक, सामान्य, वरिष्ठ लिपिक- एक, दो एवं तीन, एसव्ही (सांख्यिकी लेखक), सूचना का अधिकार जनसूचना अधिकारी सहित नोडल अधिकारी लोकसभा/राज्यसभा/विधान सभा प्रश्न, आवक-जावक शाखा, अल्प बचत शाखा, अल्प संख्यक शाखा, प्रमाणपत्र/ शपथपत्र सत्यापन शाखा, जनसम्पर्क विभाग, पशु एवं कृषि संगणना शाखा, विविध शाखा, रामकृष्ण मिशन के अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

जारी आदेष में यह भी कहा गया है कि प्रभारी अधिकारी समय-समय पर शाखाओं का टेबल निरीक्षण करेंगे एवं तीन माह में अपनी शाखा का निरीक्षण प्रतिवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत करें। आदेष में यह भी कहा गया है कि उपरोक्त अधिकारियों में से किसीअधिकारी के अवकाष पर होने की स्थिति में कार्य प्रभावित न हो, इसलिए वैकल्पक व्यवस्था के तहत् लिंक अधिकारी बनाये गये है, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री पोषण चंद्राकर के लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे, श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे के लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री अभिषेक गुप्ता, अभिषेक गुप्ता के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री वैभव क्षेत्रज्ञ, वैभव क्षेत्रज्ञ के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार वैद्य, प्रदीप कुमार वैद्य के लिंक अधिकारी संयुक्त कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुमार कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर श्री रामसिंह सोरी के लिंक अधिकारी डिप्टी कलेक्टर श्री प्रदीप कुमार वैद्य को बनाया गया है। यह आदेष तत्काल प्रभावषील होगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *