छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव EVM से ही होंगे। इसे लेकर राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। जिसमें मतपत्र का प्रावधान विलोपित कर EVM से चुनाव कराने के संशोधित प्रावधान लागू किए गए हैं। प्रदेश में पिछला नगरीय निकाय चुनाव साल 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था, जबकि उससे पहले 2014 में EVM से ही चुनाव कराए गए थे। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बैलेट पेपर की व्यवस्था लागू की गई थी। ऐसे में EVM वाले प्रावधान वापस जोड़े गए हैं। साथ ही चुनाव किस तरह होंगे इसी गाइडलाइन भी अधिसूचना में शामिल है। इसके अलावा नगर निगम महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों की में आरक्षण की अधिसूचना का भी प्रकाशन किया गया है। 18 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव का ऐलान छत्तीसगढ़ में 18 जनवरी के बाद कभी भी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव के लिए मतदान की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। दरअसल अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 जनवरी को होगा। इससे पहले 15 जनवरी को तारीख तय की गई थी लेकिन इसे 3 दिन आगे बढ़ाया गया। अब अधिसूचना के प्रकाशन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा एक साथ की जाएगी, लेकिन मतदान अलग-अलग कराए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव मतपत्र के जरिए ही होंगे।

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