राज्य शासन द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एवं 30 जनवरी महात्मा गांधी निर्वाण दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने जिले की समस्त देशी मदिरा, सीएस-2(घघ), विदेशी मदिरा दुकान एफएल-1(घघ) की फुटकर दुकानों तथा भंडारण मद्य भण्डागार एवं एफएल 3 होटल बार, होटल सिटी पैलेस मुंगेली को बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा का परेषण आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेशित किया है। कलेक्टर श्री वसंत ने पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।