छत्तीसगढ़ महिला आयोग शनिवार एक प्रकरण के दौरान सुनवाई में पीडित महिला को 1 एकड़ जमीन और 3 हजार रुपए हर माह भरण पोषण देने कहा है। दरअसल एक पीड़ित महिला ने महिला आयोग ने आवेदन किया था । उसके पति ने बिना तलाक लिए शादी कर ली और उसकी एक बच्ची भी है और उसके पति ने कोई भी भरण-पोषण नहीं दिया है। आयोग ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बिना तलाक लिए दूसरा विवाह करने को एक अपराधिक प्रकरण बताया । इस दौरान आयोग की समझाईश पर महिला के पति ने हर महीने 3 हजार रू. और उसके ससुर ने 1 एकड़ जमीन महिला और उसके बच्चे को देने कहा जिस पर दोनों ने सहमति दी है। 302 प्रकरणों की सुनवाई छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डाॅ. किरणमयी नायक सदस्यों ने प्रदेश स्तर पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए 302 प्रकरणों की सुनवाई और समीझा की। इसमें 144 प्रकरण रायपुर जिले के सुने गए। सुनवाई के दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य सरला कोसरिया, लक्ष्मी वर्मा, ओजस्वी मंडावी और दीपिका शोरी मौजूद रही। लोन रिकवरी एजेंट के खिलाफ शिकायत आयोग में एक महिला की ओर लोन रिकवरी एजेंट की शिकायत की गई। । महिला ने बताया उसके बेटे ने 5 लाख रू लोन ले रखा है और उसे आज तक नहीं पटाया है। लोन नहीं पटाने के कारण रिकवरी एजेंट महिला और उसके रिश्तेदारों को फोन कर रहे है। जिससे आवेदिका ने मानसिक रूप से परेशान होने की शिकायत की थी। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने दोनों पक्ष में आपस में सुलह करके प्रकरण का निराकरण करने कहा है कहा है। सोशल मीडिया में महिला के चरित्र हनन का प्रयास वही एक प्रकरण में आवेदिका महिला ने ने बताया कि अनावेदकगणों के द्वारा सोशल मीडिया, व्हाट्सप के माध्यम से महिला का चरित्र हनन का प्रयास किया जा रहा है। वही इस मामले में युवक सुनवाई के दौरान में शामिल नही रहा महिला आयोग के द्वारा अनावेदकगणों को अगली सुनवाई में थाना प्रभारी के जरिए प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिया है ताकि प्रकरण की सुनवाई की जा सके।