जस्टिस मुरलीधरन ने एक आदेश पारित कर मणिपुर सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा था.

नई दिल्ली: 

सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों के कॉलेजियम ने मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमवी मुरलीधरन को कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है. एमवी मुरलीधरन ने ही मणिपुर सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा था. कॉलेजियम ने उनके मूल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय में वापस स्थानांतरण के उनके अनुरोध को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया.

11 अक्टूबर को जारी कॉलेजियम के बयान में कहा गया है कि “कॉलेजियम को उनके द्वारा किए गए अनुरोधों में योग्यता नहीं मिली. इसलिए, कॉलेजियम ने जस्टिस एम वी मुरलीधरन को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए 9 अक्टूबर 2023 की अपनी सिफारिश को दोहराने का प्रस्ताव किया है.

गौरतलब है कि पिछले अप्रैल में जस्टिस मुरलीधरन ने एक आदेश पारित कर मणिपुर सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने पर विचार करने को कहा था.  उनके प्रस्ताव की आलोचना सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी. कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल को अगले मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है.

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