जिला महासमुंद के सभी आरक्षी केन्द्र प्रभारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं को ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से अर्ली एक्सेस टू जस्टिस एट प्री अरेस्ट, अरेस्ट एवं रिमांड स्टेज योजना के संबंध में बताया गया। इसके साथ ही आगामी लोक अदालत हेतु जारी समन्स की तामिली, धारा 188 आईपीसी के तहत लम्बित मामलों से सम्बंधित अभियोग पत्र को अविलंब प्रस्तुत करने को कहा। उक्त वेबिनार में समस्त आरक्षी केन्द्र प्रभारियों को यौन अपराधों से सम्बंधित मामलों में पीड़िता की ओर से पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत आवेदन प्रेषित करने हेतु भी निर्देशित किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा जारी कॉमन मिनिमम एक्टिविटी के प्रस्ताव पर यह सेमीनार रखा गया था। श्री मोहम्मद जहाँगीर तिगाला द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय महासमुंद में अर्ली एक्सेस टू जस्टिस एट प्री अरेस्ट, अरेस्ट एवं रिमांड स्टेज योजना की विस्तार से जानकारी दी गयी। उक्त वेबिनार में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महासमुंद श्रीमती मेघा टेम्भुल्कर एवं सीएसपी सुश्री कल्पना वर्मा उपस्थित थी।