बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh) को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले में अनिल देशमुख को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि अभी 10 दिनों तक वह जेल से बाहर नहीं आ पायेंगे और उन्हें अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा कराना होगा।
हालांकि समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अनिल देशमुख अभी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए 10 दिन का समय माँगा है। इसलिए अभी कोर्ट ने उनकी रिहाई पर दस दिनों के लिए रोक लगा दी है।