सत्र न्यायालय ने राणा दंपती को जमानत देने से पहले तीन शर्तें रखी थीं। कोर्ट ने कहा था कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी। इसी मामले में राणा दंपती को आज कोर्ट में पेश होना था।

महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा विवाद के बाद सुर्खियों में आईं सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा मामले में अब अगली सुनवाई 15 जून को होगी। आज हुई सुनवाई के दौरान राणा दंपती कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट से छूट मांगी। दरअसल, राणा दंपती को कोर्ट ने आज पेश होने का आदेश दिया था।

शर्तों के उल्लंघन का है आरोप
राणा दंपती पर जमानत की शर्तों के उल्लंघन का आरोप है। इस मामले में राणा दंपती को आज मुंबई की अदालत को अपना जवाब देना था। दरअसल, राणा दंपती की जमानत मंजूर करने से पहले कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वे इस मामले में मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आरोप है कि दोनों ने मीडिया से बातचीत की।

मिली थी सशर्त जमानत 
राणा दंपती ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया था। इसके बाद ही दोनों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों करीब 11 दिन तक जेल में रहे। इसके बाद सत्र न्यायालय ने नवनीत राणा व रवि राणा को सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि, दोनों इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। मीडिया से इस मामले पर बात नहीं करेंगे। इसके अलावा सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तीनों शर्तों में से किसी एक का उल्लंघन होने पर जमानत को तत्काल रद्द कर दिया जाएगा।

लद्दाख में नवनीत राणा और संजय राउत 
हनुमान चालीसा विवाद के बाद एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे शिवसेना सांसद संजय राउत और नवनीत राणा इन दिनों लद्दाख में हैं। ऐसे में हर किसी की नजर दोनों नेताओं के अगले बयान पर है। दरअसल, नवनीत राणा और संजय राउत विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति के सदस्य हैं और समिति के काम के सिलसिले में दोनों नेता इन दिनों लद्दाख पहुंचे हैं।

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