जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कश्यप ने विधिक सेवा एवं अधिकारों की दी जानकारी

 

छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार दिशा स्कीम के अंतर्गत आकांक्षी जिलों में विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के परिप्रेक्ष्य में कोण्डागांव  जिले के केशकाल ब्लॉक के ग्राम बटराली में विगत दिवस विधिक साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव श्री उत्तरा कुमार कश्यप ने भारतीय संविधान में आम जनता को प्रदत्त अधिकारों की जानकारी देते हुए कहा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आम जनता को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान कर सशक्त बनाया गया है। उन्होंने संविधान में प्रदत्त अधिकारों के प्रति जागरूक होकर वर्तमान परिस्थितियों में इन अधिकारों का सदुपयोग करने कहा। वहीं लोगों को त्वरित न्याय दिलाने तथा उन्हें विधिक सहायता प्राप्त करने के बारे में विस्तारपूर्वक अवगत कराया। जिसके तहत सम्पत्ति बंटवारा, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव एवं अपराध, बाल संरक्षण,शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सलाह, विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निःशुल्क पैरवी हेतु अभिभाषक की सुविधा इत्यादि के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए व्यापक जनजागरूकता पर बल देते हुए सामाजिक सौहार्द बनाये रखने के लिए ग्रामीणों से आग्रह किया। इस मौके पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव श्रीमती मोना चौहान ने विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता सम्बन्धी प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति एवं समझौते द्वारा प्रकरणों का निराकरण, यातायात नियमों का परिपालन इत्यादि के सम्बंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोण्डागांव श्री भूपेश कुमार बसन्त, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी केशकाल एवं अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण कुमारी अंजलि सिंह सहित तहसीलदार श्री आशुतोष शर्मा के अलावा महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग इत्यादि विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ ही क्षेत्र के पंचायत पदाधिकारी और स्कूली शिक्षक-शिक्षिकायें,छात्र-छात्रायें तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे।

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