ग्राम पंचायत स्तर पर अस्थायी रूप से स्थानीय श्रमिकों का पलायन की जानकारी आती रहती हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के माध्यम से मनरेगा के पंजीकृत परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैैं। इसके बाद भी ग्राम पंचायत स्तर से पलायन करने वालें श्रमिकों का पलायन पंजी संबंधित ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव के द्वारा की जाती है। इसके अलावा मुख्य कार्य पलायन अधिकारी एवं नगर पंचायत को भी पलायन संबंधित जानकारी संधारित करने के लिये निर्देशित किया जाता है।
श्रम पदाधिकारी श्री शोएब कॉजी ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गांवो में रिकार्ड संधारित करने कि जिम्मेदारी समस्त जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम स्तर पर किया जाता हैं।