झारखंड सरकार ने 27 माह बाद कोरोना से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों की सोमवार को सशर्त अनुमति दे दी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अब भी अनिवार्य है तो थूकने पर जुर्माना भी कायम रहेगा।
झारखंड सरकार ने 27 माह बाद कोरोना से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों की सोमवार को सशर्त अनुमति दे दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के बाद अब राज्य में मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हो सकेगा। जुलूस भी निकाले जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद इस साल भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा और मेले के साथ श्रावणी मेले का भी आयोजन हो सकेगा। शर्तों के साथ दर्शकों की मौजूदगी में खेल आयोजन भी हो सकेंगे।
निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि गतिविधियों में छूट सशर्त दी गई है। गतिविधियों के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से एसओपी जारी किया गया है। शर्तों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने पूर्व के आदेश के तहत खुले स्थान पर 500 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध या विशेष परिस्थिति में उपायुक्त की अनुमति की बाध्यता भी खत्म कर दी है।
मार्च 2020 में लगा था प्रतिबंध
कोरोना को लेकर पहली बार मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था। तब से कुछ न कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रहा। अब सोमवार को पहली बार सभी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, हालांकि शर्तें लागू रखी गई है।
इन नियमों का करना होगा पालन
● बंद स्थानों वाले कार्यस्थलों व सार्वजनिक परिवहन में मास्क जरूरी।
● सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग भी अनिवार्य।
● कार्य स्थलों पर हैंडवॉश के साथ सैनिटाइजर हर हाल में रखना होगा।
● सार्वजनिक स्थान पर थूकना प्रतिबंधित, पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई।