झारखंड सरकार ने 27 माह बाद कोरोना से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों की सोमवार को सशर्त अनुमति दे दी है। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अब भी अनिवार्य है तो थूकने पर जुर्माना भी कायम रहेगा।

झारखंड सरकार ने 27 माह बाद कोरोना से संबंधित सभी तरह की गतिविधियों की सोमवार को सशर्त अनुमति दे दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया। यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश के बाद अब राज्य में मेला और प्रदर्शनी का आयोजन हो सकेगा। जुलूस भी निकाले जा सकेंगे। सरकार के इस फैसले के बाद इस साल भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा और मेले के साथ श्रावणी मेले का भी आयोजन हो सकेगा। शर्तों के साथ दर्शकों की मौजूदगी में खेल आयोजन भी हो सकेंगे।

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