कलेक्टर श्री रितेश कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री के .एस. मण्डावी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम के तहत् जिले के सभी पंचायतों में प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन पुनः प्रारंभ करने के लिए सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया हैं।

जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि मनरेगा में ग्रामीणों के काम के अधिकार संबंधी प्रावधान को प्रभावी रूप से लागू करने एवं शिकायत निवारण के उद्देश्य से परिकल्पित रोजगार दिवस का प्रति माह आयोजन करने के निर्देश केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे। मंत्रालय के निर्देश एवं राज्य स्तर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक माह की 7 तारीख को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजित किया जा रहा था। परंतु वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए यह आयोजन पिछले वित्तीय वर्ष से स्थगित था। वर्तमान में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस हेतु उन्होंने सभी जनपद सीईओ को ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए है।

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