भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2022 की स्थिति में पुनरीक्षण कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। फोटोयुक्त निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अनुसार 09 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2021 तक बूथ लेबल अधिकारी द्वारा कोविड-19 दिशा निर्देश के पालन सहित डोर-टू-डोर सर्वे किया जाएगा। 01 जनवरी नवम्बर 2021 को मतदान सूची का प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात 01 नवम्बर से 31 नवम्बर तक सभी मतदान केंद्रों में नियुक्त अभिहित अधिकारी एवं बूथ लेबल अधिकारियों द्वारा कार्यायलीन समय में उपस्थित रहकर दावा आपत्ति प्राप्त किया जाएगा।
ऐसे मतदाता जो अर्हता तिथि 01 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करते है वे अपने मतदान केंद्र में जाकर प्ररूप-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुडा सकते है, साथ ही ऐसे मतदाता जिनके नाम, पता, पति और पिता के नाम में त्रुटि है फार्म 8 भरकर नाम सुधारने की कार्यवाही कर सकते है, विलोपन के लिए प्ररूप-7 एवं एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण हेतु प्ररूप-8क भर सकते हैं।

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