रायपुर कोर्ट में चल रहे चेक बाउंस के एक मामले में न्यायाधीश सुरेश टोप्पो ने आरोपी शंकर लाल तल्हड़​​​​​ को दोषी पाते हुए 6 माह के कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वही एक लाख रुपए प्रतिकर की राशि से परिवादी को देने के आदेश दिया है। दोषी की ओर से 1 लाख रुपए की राशि नहीं देने की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। इस प्रकरण में फरियादी की ओर से वकील राजेश कुमार भावनानी ने पैरवी की। ये है पूरा मामला योगेश कुमार गेलानी ने कटोरा तालाब के फुटवेयर दुकान के संचालक शंकर लाल तल्हड़ को एक लाख रूपये उधार दिये थे । लेकिन कुछ समय बाद योगेश द्वारा उधार की राशि मांगने पर शंकर लाल के द्वारा चेक की दिया गया । लेकिन दिए गए चैक को बैक में लगाने पर चैंक बाउंस हो गया । इसके बाद प्रार्थी योगेश गेलानी के द्वारा अपने वकील के अभियुक्त को नोटिस भेज कर उधार की रकम वापस करने के लिए कहा गया लेकिन राशि पैसे नहीं लौटाए गए। जिसके बाद वकील के जरिए धारा 138 का परिवाद प्रस्तुत किया गया ।कोर्ट में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अभियुक्त शंकर लाल तल्हड़ को दोषी पाया और उसे 6 माह के कारावास की सजा सुनाई

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