सुनवाई के दौरान जस्टिस खान ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में नामांकन पत्र दायर कर दिए गए हैं, जिसे लेकर याचिकाकर्ता ने चिंता जताई है। अगर नहीं तो अभी इंतजार करें।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) चीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान नेशनल असेंबली की खाली सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इमरान के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई लाहौर एचसी के जस्टिस शाहिद जमिल खान ने की।

सुनवाई के दौरान जस्टिस खान ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) के ऑफिस में नामांकन पत्र दायर कर दिए गए हैं, जिसे लेकर याचिकाकर्ता ने चिंता जताई है। अगर नहीं तो याचिकाकर्ता को अभी इंतजार करना होगा। नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने के बाद ही शिकायत जायज होगी। इसके बाद आप चुनाव आयोग और फिर कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता ने ‘राष्ट्रहित’ का दिया हवाला
अदालत की इस टिप्पणी के बाद याचिकाकर्ता के वकील ने अपनी याचिका वापस ले ली। इसके साथ ही जस्टिस खान ने याचिका को रद्द कर दिया। मालूम हो कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि इमरान खान को सभी नौ सीटों पर उपचुनाव लड़ने से रोका जाए। इसके लिए ‘राष्ट्रहित’ का हवाला दिया गया था।

25 सितंबर को होना है उपचुनाव
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते यह घोषणा की थी कि 9 नेशनल असेंबली (NA) सीटों पर 25 सितंबर को उपचुनाव कराया जाएगा। दरअसल, पार्टी प्रमुख को हटाने के बाद पीटीआई एमएनए की ओर से दिए गए 131 इस्तीफे में से 11 को आयोग ने स्वीकार कर लिया था।  इस फैसले के तुरंत बाद ही इमरान खान ने सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था।

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