बिलासपुर में 31 फर्स्ट और न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए सेलिब्रिटी बुलाने से पहले जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी है। वहीं, होटलों में भी नए साल के जश्न पर आयोजित कार्यक्रमों के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही होटलों में प्रवेश के लिए रजिस्टर बनाने, हुक्का, रसायन, ड्रग्स, हथियार, चाकू जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं पर बैन लगाया गया है। जिला व पुलिस प्रशासन ने न्यू ईयर मनाने से पहले होटल संचालकों की मीटिंग लेकर गाइडलाइन जारी किया है। दरअसल, शहर के लोग नए साल का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। लोग अलग-अलग तरीके से नववर्ष का जश्न मनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। शहर के क्लब, होटल और इवेंट मेनेजमेंट कंपनी भी इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। 31 की शाम को शहर भर में आयोजित होने वाली पार्टियों के लिए बुकिंग भी लगातार चल रहीं है। कई होटलों में नए साल की पार्टी को लेकर बुकिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में होटलों में नए साल के मौके पर पार्टी ऑर्गेनाइज करने की तैयारी भी चल रही है। जश्न में न हो खलल, अफसरों ने बुलाई आयोजकों की मीटिंग
बुधवार को एसपी रजनेश सिंह के निर्देश पर बिलासागुड़ी में शहर के सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस सहित न्यू ईयर पर कार्यक्रम आयोजित करने वाली संस्थाओं की मीटिंग बुलाई गई। इस दौरान आयोजकों को हिदायत दी गई कि शहर में किसी भी सेलिब्रिटी को बुलाने से पहले जरूरी शर्तों का पालन करना और अनुमति लेना आवश्यक है। अगर होटलों में प्रवेश के लिए कूपन प्रणाली, नए साल के कार्यक्रमों के दौरान लाइसेंस अनिवार्य है (FL5 लाइसेंस की अनुमति यदि नहीं है तो आबकारी अधिकारी को लाइसेंस के लिए आवेदन करना जरूरी है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संचालकों और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। आयोजन में हुक्का, ड्रग्स पर रहेगा बैन
बैठक में दो टूक चेतावनी दी गई है कि होटल में प्रवेश के लिए रजिस्टर बनाए रखें, जिसमें आने वाले लोगों की एंट्री हो। इसके साथ ही पार्टी में हुक्का, रसायन, ड्रग्स, हथियार, चाकू जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा। इसकी जवाबदारी आयोजकों की होगी। कार्यक्रमों में पिस्तौल जैसे लाइटर भी प्रतिबंधित रहेगा। बैठक में एडिशन एसपी सिटी राजेंद्र जायसवाल, एडिशनल एसपी (सरकंडा) उदयन बेहार, नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली व प्रशिक्षु आईपीएस अक्षय साबद्रा, सुमित कुमार, एसडीएम पीयूष तिवारी, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आयोजकों के लिए प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन
किसी सेलिब्रिटी को यदि बुलाया गया है तो इसकी जानकारी और अनुमति लेना अनिवार्य, होटल प्रबंधन द्वारा कार्यक्रमों की अनुमति, प्रवेश के लिए कूपन प्रणाली, नए साल के कार्यक्रमों के दौरान लाइसेंस अनिवार्य है (FL5 लाइसेंस की अनुमति यदि नही है तो आबकारी अधिकारी को लाइसेंस के लिए आवेदन करें। सभी बार रात 12 बजे बंद हो जाएंगे। रात 10 बजे के बाद छतों या होटलों में डीजे का उपयोग करते समय डेसिबल नियंत्रित होना चाहिए। लाइव म्यूजिक सिस्टम में हल्का संगीत होना चाहिए। होटल मे सुरक्षा व्यवस्था के लिए बाउंसरों की ड्यूटी लगाई जाए। सभी होटल 12.00 बजे बंद हो जाएं। सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए और पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए गार्डों को पहले से जानकारी दी जानी चाहिए।