महासमुंद| परिवहन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत प्रत्येक वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीयन चिन्ह (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी आरके ध्रुव ने वाहन स्वामी को कार्यवाही से बचने के लिए 19 मार्च 2025 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण प्लेट लगवाने की अपील की है।

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