कलेक्टर जिले में खाद्य विभाग ने सहकारी समिति से उठाए धान की अफरा-तफरी के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बैकुंठपुर पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 1 जनवरी की रात चिरमी धान खरीदी केंद्र से उठाए गए धान में से 350 बोरा धान आरोपियों ने गोदाम में उतार लिया था। जानकारी के मुताबिक, चिरमी धान खरीदी केंद्र से कटघोरा के राइस मिल के लिए धान का उठाव 1 जनवरी को किया गया था। इसमें से 350 बोरा धान बीच रास्ते पोड़ी-बचरा के एक गोदाम में उतार दिया गया। तहसीलदार और पुलिस टीम ने पकड़ा
तहसीलदार और पोड़ी बचरा पुलिस चौकी प्रभारी को गोदाम में धान उतारने की सूचना मिली, तो वे मौके पर पहुंचे। टीम ने धान लदे ट्रक क्रमांक सीजी15 ईइ 1984 को रोका। जांच में पाया गया कि यह धान गंगा राम राजवाड़े के गोदाम में उतारा जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है। खाद्य विभाग ने दर्ज कराई FIR
खाद्य अधिकारी विष्णु नारायण शुक्ला और सहायक पंजीयक जयपाल एक्का ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की। चालक बसंत राम ने स्वीकार किया कि धान कटघोरा राइस मिल के लिए था, लेकिन उसे जानबूझकर गोदाम में उतारा गया। कलेक्टर कोरिया चंदन त्रिपाठी ने मामले में FIR दर्ज कराने का निर्देश दिया। खाद्य अधिकारी की रिपोर्ट पर मामले में पुलिस ने राइस मिल संचालक प्रशांत अग्रवाल निवासी कटघोरा, बसंत राम निवासी चौनपुर, सरगुजा एवं गंगा राम राजवाड़े निवासी पोड़ी-बचरा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मामले में पुलिस ने ट्रक एवं धान को जब्त कर लिया है। जब्त 350 बोरे धान की कीमत 4 लाख 32 हजार रुपये बताई गई है।

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