नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उप राज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

नई दिल्ली: 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है. जानकारी के अनुसार ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है. इससे पहले ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 2 नवंबर को बुलाया था. लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैरकानूनी बताकर नोटिस वापिस लेने की मांग की थी.

उस समय आप नेता ने ईडी को पत्र लिखकर कहा था कि वह मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण नहीं आ सके. केजरीवाल ने समन को “अवैध” और “राजनीति से प्रेरित” बताया था और इसे वापस लेने की मांग भी की थी. उन्होंने केंद्रीय एजेंसी को लिखा, “समन में यह साफ नहीं किया गया है कि मुझे एक व्यक्ति के रूप में, या दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, या आप के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है.”

बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उप राज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह भाजपा द्वारा एक “राजनीतिक साजिश” है. पार्टी ने दावा किया कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है.

इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं.

 

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